ट्रैफिक पुलिस ने वेबसाइट पर मुहैया कराई शिकायत करने की सुविधा

आप कहीं पर भी बैठकर अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए ये सब काम आसानी से निपटा सकेंगे। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने अब अपनी वेबसाइट www.delhitrafficpolice.nic.in पर ही कुछ नए लिंक्स मुहैया करा दिए हैं, जिनके जरिए लोग आसानी से गलत चालान की शिकायत दर्ज करा सकेंगे या एनओसी लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

इस वेबसाईट पर पर कुछ नए लिंक्स दिए हैं

ट्रैफिक पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए पिछले कुछ समय से लगातार यह प्रयास किया जा रहा था कि लोगों को ज्यादातर सुविधाएं ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाएं। इसी के तहत नोटिस चालानों के ऑनलाइन निपटारे की सुविधा शुरू की गई थी। अब लाइसेंस और परमिट रिन्यूअल के लिए और गाड़ियों की ओनरशिप या रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराने के लिए एनओसी जारी करने का काम पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है।

ऐसे करें गलत चालान की शिकायत

पेंडिंग नोटिस के ऑप्शन पर क्लिक करके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर या नोटिस चालान का नंबर डालें। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक वनटाइम पासवर्ड आएगा, जिसे सबमिट करने के बाद चालान जमा कराने का ऑप्शन दिखाई देगा। उसी में सबसे नीचे ग्रीवांस का एक ऑप्शन नजर आएगा, जिस पर क्लिक करके आप गलत चालान की शिकायत कर सकते हैं।

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