अनधिकृत कालोनियों में विकास और लैंड पुलिंग पालिसी का जल्द होगा काम

सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए डीडीए ने दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 में बदलाव करने का निर्णय लिया है। खाका तैयार कर स्वीकृति के लिए केंद्रीय शहरी विकास विकास मंत्रालय को भी भेजा है। सरकार संसद के इसी मानसून सत्र में पास कर सकती है। इस निमित्त बदलाव का खाका तैयार कर स्वीकृति के लिए केंद्रीय शहरी विकास विकास मंत्रालय को भी भेज दिया गया है। संभावना है कि केंद्र सरकार इसे संसद के इसी मानसून सत्र में पास कर सकती है।

डीडीए का कहना

अधिकारियों के मुताबिक इस पालिसी पर आगे बढ़ने के लिए पहले किसानों को अपनी जमीन का कंर्साेटियम बनाना होगा और फिर अपने लैंड पार्सल को पूल करना होगा।इसके बाद ही उस जमीन पर आवासीय इकाइयां बनाने की योजना तैयार होगी और 60 फीसद जमीन उसके मालिकों को वापस की जाएगी।मनीष गुप्ता, सदस्य (प्रशासन एवं भूमि प्रबंधन), डीडीए का कहना है कि दिल्ली की पुनर्संरचना और पुनर्विकास को गति देने के लिए दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट में बदलाव जरूरी हो गया है। कुछ कानूनी अड़चनों का निदान एक्ट में बदलाव से ही संभव है। इन बदलावों के बाद दिल्ली में तेजी से विकास कार्य हो सकेंगे।

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