आए दिन ग्राहकों को बैंकिंग से जुडीकाफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।  बैंकों के लगातार प्रयास के बाद भी ग्राहकों के समक्ष समस्याएं बनी रहती है। डिजिटल माध्यम माध्यम के तहत यूपीआई पेमेंट और आई एमपीएस से के ज़रिये लेन देन की बात तो की जा रही है लेकिन ये लेन देन कई बार फेल हो जाता है। यूपीए के माध्यम से कटे रूपये लोगो ग्राहकों को अपने खाते में वापस नहीं मिलते।

इन्हीं सब समस्याओं के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अहम फैसला दिया है। आरबीआई के निर्देश के अनुसार यदि यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और खाते से कटे रूपये समय पर वापस नहीं आते हैं तो बैंक रोजाना आपको 100 रुपये का हर्जाना देगा।

सितम्बर 2019 में केन्द्रीय बैंक ने फील्ड ट्रांजैक्शन को लेकर नया सर्कुलर जारी किया था। जिसके अनुसार रूपये के ऑटो रिवर्सल को लेकर टाइम फ्रेम सेट किया गया था। इसके अनुसार यदि तय समयसीमा के अंदर ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट या रिवर्सल नहीं होता है तो बैंक मुआवजे के रूप में ग्राहकों को प्रति दिन 100 रुपये का मुआवजा मिलता है।

यदि आपके साथ भी यूपीआई के जरिए लेन देन फेल हुआ है और रुपये वापस नहीं आया है तो आप सर्विस प्रोवाइडर से इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेज डिस्प्यूट पर जाना होगा। शिकायत सही पाए जाने पर आपका ₹ आपको वापस दे दिया जाएगा।

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