इस दिवाली पटाखे जलाए तो हो सकती है 6 महीने की जेल।

नई दिल्ली: इस बार राजधानी में दीपावली पर पटाखे जलाने पर 6 महीने तक की जेल और ₹200 तक का हो सकता है जुर्माना बुधवार को सचिवालय में पत्रकार वार्ता में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में इस बार पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत ₹5000 तक का जुर्माना और 3 साल तक की हो सकती है जेल। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस बार दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में पटाखे बेचने व जलाने पर लगाई जाए रोक ताकि बढ़ते प्रदूषण को किया जा सके कम।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने कहा कि पटाखों की बिक्री पर पिछले साल भी रोक लगाई गई थी। फिर भी कई मामले सामने आए थे। इसलिए इस बार दिल्ली पुलिस राजस्व विभाग एवं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारियों के साथ बैठक कर सकती बरतने का निर्णय लिया गया है।

इस बैठक में दिल्ली पुलिस ने यह बताया कि उन्होंने 16 अक्टूबर तक 188 मामले में 2917 किलो पटाखे जब्त किए हैं। राय ने कहा कि पटाखे बेचने व जलाने वालों पर कार्यवाही करने के लिए इस बार 408 टीमें बनाई गई है।

 

दीप जलाओ अभियान: दिल्ली सरकार शुक्रवार को सेंट्रल पार्क में पटाखे नहीं दीप जलाओ अभियान का करेगी शुभारंभ। यहां 51000 दिए जला कर लोगों को किया जाएगा जागरूक।

 

> इस बार 22 अक्टूबर को ही वायु का स्तर हो सकता है खराब!

इस दिवाली 22 अक्टूबर को ही हो सकता है वायु प्रदूषण का स्तर बहुत खराब यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के 300 पार जाने की आशंका को देखते हुए 3 दिन पहले ही दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के दूसरे चरण को कर दिया गया है लागू। इसके तहत गरीब के पहले चरण में लगाए गए प्रतिबंधों के साथ ही दूसरे चरण के प्रतिबंधों को भी कर दिया गया है प्रभावी।

 

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