दिल्ली में अस्थायी आरसी जारी करने का मिला आदेश

दिल्ली परिवहन विभाग ने स्व-पंजीकरण वाहन डीलरों को अपने आउटलेट से नए बेचे गए गैर-परिवहन वाहनों के लिए अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जारी करने के लिए अधिकृत किया है।

अब नहीं काटने परेंगे आरटीओ के चक्कर

अस्थायी आरसी जारी करने का अधिकार अब तक मोटर लाइसेंसिंग अधिकारियों के पास था। यह कदम उन लोगों के लिए मददगार होगा जो वाहन खरीद रहे हैं और फिर उन्हें दूसरे राज्यों में पंजीकृत करा रहे हैं। परिवहन अधिकारियों के अनुसार, योजना आरसी जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से विकेंद्रीकृत करने की है ताकि वाहन मालिकों को उन्हें लेने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) का दौरा न करना पड़े।

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