दिल्ली सरकार ने तय की अधिकतम कीमत
दिल्ली में कोरोना के संक्रमण के बीच ऐसी कई घटना सामने आयी है जब एक कोविद मरीज़ से कुछ किलो मीटर की दुरी तय करने के लिए कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर ने नाजायज रूपए इन मरीजों से वसूले है ऐसे में दिल्ली सरकार ने इस पर टिपणी करते हुए कहा है यह हमारे संज्ञान में आया है कि दिल्ली में निजी एम्बुलेंस सेवाएं नाजायज रूप से वसूल रही हैं।
इस प्रथा से बचने के लिए, दिल्ली सरकार ने अधिकतम कीमतें तय की हैं जो निजी एम्बुलेंस सेवाएं ले सकती हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
It has come to our notice that private ambulance services in Delhi are charging illegitimately.
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 6, 2021
To avoid this practise, Delhi govt has capped maximum prices that private ambulance services can charge.
Strict actions will be taken against those who violate the order. pic.twitter.com/71fJChBGdo
यह होंगी तय कीमत
एम्बुलेंस के 102 नंबर पर कॉल करने के बाद CATS पुरे दिल्ली में इसकी फ्री सेवा पहुँचती है , पर ऐसे कई प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर है जो की एक कोविद मरीज को हस्पताल पहुंचने के लिए अधिक कीमत ले रहे है , में दिल्ली सरकार की तरफ से इन ड्राइवर्स के लिए मरीजों को ले जाने के लिए अधिकतम कीमत तय की गयी है ,
PTA – पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस – 1500 रूपए प्रति 10 KM , और अगर उससे अधिक km है तो 100 रूपए प्रति किलोमीटर
BLS – बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस – 2000 रूपए प्रति 10 KM , और अगर उससे अधिक km है तो 100 रूपए प्रति किलोमीटर
ALS – एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस , जिसमे डॉक्टर्स भी मौजूद रहेंगे – 4000 रूपए प्रति 10 KM , और अगर उससे अधिक km है तो 100 रूपए प्रति किलोमीटर
क्या होगी सजा ?
अगर इस नियमित कीमत के अलावा अगर कोई ड्राइवर , ओनर ,ऑपरेटर या सर्विस प्रोवाइडर लेता है तो कानून के हिसाब से इन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए जायेंगे , एम्बुलेंस की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकट को रद्द कर दिया जायेगा , इसके साथ ही एम्बुलेंस का परिबंधन कर दिया जायेगा।