कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के चलते दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शहर में फिर से लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत दिल्ली में सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा और इस नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा। ऐसे में दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान भी मास्क लगाना अनिवार्य किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम इस बाबत आदेश जल्द जारी कर सकता है, क्योंकि डीडीएमए का आदेश दिल्ली मेट्रो भी लागू होता है।

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो में जिस तरह से भीड़ होती है, ऐसे में डीडीएमए का आदेश दिल्ली मेट्रो रेल निगम पर भी लागू होगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों या फिर डीडीएमए का पूरा आदेश आने के बाद डीएमआरसी मेट्रो यात्रियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य करने के बाबत आदेश जारी करे। इसके बाद मास्क नहीं लगाने वाले मेट्रो यात्रियों से 200 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

दिल्ली मेट्रो में नियम तोड़ने पर देना होगा 200 रुपये जुर्माना

डीडीएमए के आदेश के बाद डीएमआरसी भी इस बाबत नियम लागू करेगा। ऐसे में जहां समूची दिल्ली में मास्क न लगाने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा तो दिल्ली मेट्रो के स्टेशन परिसर हो या फिर ट्रेन में सफर के दौरान, यात्रियों को हर हाल में मास्क लगाना होगा, वरना दिल्ली मेट्रो के जांच दस्ते द्वारा पकड़े जाने पर तत्काल 200 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।

मास्क मतलब मास्क

दिल्ली मेट्रो रेल निगम का स्पष्ट आदेश है कि मास्क का मतलब मास्क ही होता है। विकल्प के तौर पर कोई गमछा या रुमाल के जरिये चेहरे को कवर करता है तो उस पर डीएमआरसी 200 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

गौरतलब है कि कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद दिल्ली में मास्क लगाने की छूट मिल गई थी, जिसके बाद डीएमआरसी भी मेट्रो ट्रेनों में मास्क नहीं लगाने यात्रियों का चालान नहीं कर रहा था। बावजूद इसके डीएमआरसी लगातार अपने यात्रियों को मास्क लगाने और साफ सफाई के प्रति प्रेरित कर रहा था।

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