दिल्ली 15 मीटर ऊंचे मकानों को मिलेगा बिजली का कनेक्शन

दिल्ली में 15 मीटर ऊंचे बने मकानों में रहने वाले लोगो को अब मिल सकेगा बिजली का कनेक्श। यह जानकारी दिल्ली सरकार और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) द्वारा उच्च न्यायालय को दे दी गई हैं। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने बताया की 15 अप्रैल, 2021 को इससे संबंधित नियमों में बदलाव कर दिया गया है।

अब ज़रूरत नही होगी ऐसे NOC की

संजीव सचदेवा ने बताया की इस नियम में बदलाव के बाद अब 15 मीटर ऊंचे बने ‘बिना स्टील्ट पार्किंग के  मकानों को और स्टील्ट पार्किंग के साथ 17.5 मीटर से ऊंचे बने मकानों में भी मीटर और बिजली के कनेक्शन लग सकते हैं। जो मकान 15 मीटर के बिना स्टील्ट पार्किंग के और 17.5 मीटर के स्टील्ट पार्किंग के साथ बने हैं ऐसे मकानों के फ्लैटों और मंजिलों में बिजली का कनेक्शन और मीटर लगवाने के लिए अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी।

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1 Comment

  1. This news is not mentioned on DERC official website
    So can you please mentioned tha authorised source of this news

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