दिल्ली सरकार ने राज्य में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देख शादियों और अंतिम संस्कार में लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब शादियों में और अंतिम संस्कारों में सीमित संख्या में ही मेहमान आ सकते हैं। यह आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। इस आदेश में कहा गया है कि सभी को कोविद प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा, जैसे फेस मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना।

दिल्ली में शनिवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने एक आदेश में कहा कि शहर में बंद स्थानों के लिए 100 से अधिक मेहमानों को अनुमति नहीं दी जाएगी और खुले स्थानों पर 200 से अधिक मेहमानों को अनुमति नहीं दी जाएगी। अंतिम संस्कार अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

अब तक 200 मेहमानों को बंद स्थानों में आयोजित शादी समारोह एकत्र होने की अनुमति थी और खुले स्थानों पर मेहमानों की आने की कोई सीमा नहीं थी।

 

 

 

 

 

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