दिल्ली : दिल्ली सरकार निशुल्क सेवाए मुहैया करानें के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती ही है. इस बार उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 17 साल की छात्रा जो कद न बढनें की बीमारी से ग्रसित है, उसका इलाज निशुल्क करनें का निर्देश दिया है.10वी कक्षा की छात्रा नें अधिवक्ता आशोक अग्रवाल के माध्यम से उच्च न्याया लय में याचिका दायर की थी. इस याचिका में एम्स और दिल्ली सरकार को निशुल्क उपचार मुहैया हेतु  निर्देश जारी करनें की निवेदन किया गया था. कोर्ट में दायर मामले की सुनवाई में जस्टिस न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह नें दिल्ली सरकार को छात्रा के इलाज में होनें वाले खर्च को देनें का  निर्देश दिया है,साथ ही एम्स को 10वी की छात्रा फ्रूटी से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त राशी न लेने का निर्देश दिया है. न्यायाधीश नें दिल्ली सरकार को इलाज में खर्च  5 लाख 80 हज़ार का भुगतान करनें का निर्देश  दिया है.

न्यायाधीश को अधिवक्ता नें  छात्रा की समस्या बताते हुए कहा फ्रूटी  हार्मोन ग्रोथ से जुड़ी बीमारी टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित है. जिसके वजह से उसका कद नहीं बढ़ रहा है, इसके इलाज में हार्मून इंजेक्शन लागानें की आवश्यकता है. इस इंजेक्शन का खर्च उठानें के लिए छात्रा का परिवार असमर्थ है. जिसके बाद न्यायाधीश नें दिल्ली सरकार और एम्स को छात्रा के निशुल्क इलाज महैया करानें के निर्देश दिए है.

 

Leave a comment