दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने संकेत दिए हैं कि प्रस्तावित पार्किंग की दरें व नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने के संबंध में नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को दिल्ली रखरखाव और पार्किंग स्थल प्रबंधन नियम, 2019 की एपेक्स मानीटरिंग कमेटी की पहली बैठक ली।

 

उन्होंने साफ किया कि कोरोना महामारी से परेशान लोगों की आर्थिक तंगी को देखते हुए परिवहन विभाग और संबंधित एजेंसियों को लोगों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। दिल्ली रखरखाव और पार्किंग स्थल प्रबंधन नियम के तहत फिलहाल वाहनों की पार्किंग शुल्क की दरें व पार्किंग के नियमों के उल्लंघन पर वसूली जाने वाली दरें काफी ज्यादा प्रस्तावित हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया कि इसके लिए भारी दंड के संबंध में नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इसको 20 रुपए पहले 3 घंटे से लेकर 10 रुपए प्रति घंटे तक करने का प्रताव किया गया हैं.

बैठक में नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने भी अतिक्रमण और वाहनों की अनधिकृत पार्किंग पर अपनी चिंताओं को साझा किया। बैठक में पार्किंग शुल्क, टोइंग शुल्क, सड़क पर वाहनों के पार्क किए जाने को लेकर होने वाली समस्या पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा नगर निगमों द्वारा तैयार एरिया पार्किंग प्लान, पार्किंग फीस, पार्किंग ठेके की शर्तें, ट्रांसपोर्ट वाहनों की ओवरनाइट पार्किंग आदि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली में पार्किंग स्थल का रखरखाव और प्रबंधन नियम-तीन के तहत क्षेत्र की पार्किंग योजना तैयार कर लागू करने की जिम्मेदारी नगर निकायों की है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की पार्किंग के लिए आरक्षित हो जगह

कैलाश गहलोत ने विभिन्न नगर निगम और हितधारकों के तहत आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की पार्किंग का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इन वाहनों के लिए आरक्षित पार्किंग सुनिश्चित करने का आग्रह किया। दिल्ली ईवी नीति 2020 में यह अनिवार्य है कि सभी नए निर्माणों में पार्किंग की जगह का पांच फीसद इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आरक्षित होगा।

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