दिल्ली सरकार (Delhi Government) की नई आबकारी नीति (New Excise Policy) के तहत निजी वेंडरों द्वारा शराब की खुदरा बिक्री के लिए नया लाइसेंस 17 नवम्बर से अमल में आ जाएगा और इसके साथ ही सरकार खुदरा शराब करोबार से निकल जाएगी. बता दें कि राजधानी में कुल 850 खुदरा शराब दुकानों (Liquor Shops) में से करीब 60 फीसदी दुकानें दिल्ली सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित हैं, जहां शराब खरीदने का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहता है. इसी वजह सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है.

 

टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 2021-22 के लिए पुराने आबकारी लाइसेंस से नये लाइसेंस की नीति की ओर सुगम बदलाव और राजधानीवासियों को शराब की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी होलसेल लाइसेंस 30 सितम्बर के बाद 16 नवम्बर (अर्थात नई आबकारी नीति के तहत नये लाइसेंस के साथ कारोबार शुरू करने की तारीख से एक दिन पहले) तक मान्य रहेंगे. वहीं, आदेश में यह भी कहा गया है कि इस अवधि के दौरान खुदरा बिक्री के लिए भी शराब की सभी सरकारी दुकानें चलती रहेंगी.

 

सरकार ने बढ़ाई लाइसेंस की अवधि
इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 को मंजूरी दी है, जिसके तहत नये रिटेल लाइसेंस 17 नवम्बर से शुरू होंगे. वहीं, दिल्‍ली सरकार ने शराब परोसने वाले होटलों, क्लबों और रेस्तराओं में भी लाइसेंस की अवधि बढ़ा दी है. आदेश में कहा गया है कि सभी एचसीआर (होटल, क्लब, रेस्तरां) के लाइसेंस अपने परिसर में शराब परोसने के लिए 30 सितम्बर 2021 के बाद 16 नवम्बर 2021 तक जारी रहेंगे.

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