भारतीय रेल ने बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नए कोरोना प्रोटोकॉल बनाये है , यदि आप इन नियमों को तोड़ते है , तो ट्रेन यात्रा से वंचित हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। खासकर रेलयात्रा के दौरान मास्क मास्क लगाकर कर रहना अनिवार्य बनाया गया है । इससे यात्री रेलवे द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने से भी बच जाएंगे। ट्रेन यात्रा के दौरान यदि लोगों ने ठीक से मास्क नहीं पहना है तो उसे यात्रा से वंचित भी किया जा सकता है। रेलवे ने हिदायत दी है कि यदि कोई यात्री इन नियमों को तोड़ता है तो उसे जुर्माना चुकाने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है।

देशभर के सभी रेलवे स्टेशनों पर और ट्रेन में सफर के दौरान मास्क पहनने के निर्देश दिया गया हैं। ऐसे में यदि कोई यात्री मास्क नहीं पहन ता है तो उनके खिलाफ आरपीएफ को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं रेलवे स्टेशनों पर आने-जाने वाले यात्रियों को टीटीई द्वारा मास्क पहनने के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। रेलवे ने त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए यह नए प्रोटोकॉल बनाये है जिसमे सार्वजनिक जगहों पर थूकना भी अपराध माना जाएगा। इसमें सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। मास्क लगाना अनिवार्य है।
जांच में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी ट्रेन यात्रा की कोशिश करने वाले लोगों पर रेल अधिनियम की विभिन्‍न धारा में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। ऐसे यात्रियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी के साथ नियम तोड़ने पर यात्री को कैद की सजा दी जा सकती है।

साथ ही रैलवे ने यह भी चेतावनी दी है की यदि किसी व्यक्ति की वजह से कोरोना संक्रमण फैलता है या कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसपर रेल कानून की धारा-145, 153 और 154 के तहत सजा दी जा सकती है। इसमें जुर्माने देने के साथ जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है।

Leave a comment