राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति के मद्देनजर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (Radio frequency identification) के बगैर किसी भी व्यावसायिक वाहन को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के अभाव में ऐसे वाहनों को टोल प्लाजा पर ही रोक लिया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग  ने एक जनवरी से यह आदेश सख्ती से लागू करने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को आदेश दिया है, इसलिए दिल्ली में प्रवेश के लिए व्यावसायिक वाहनों पर आरएफआइडी टैग होना अनिवार्य है। साथ ही वाहनों पर लगे आरएफआइडी में पर्याप्त बैलेंस होना भी जरूरी है, ताकि टोल प्लाजा से दिल्ली में प्रवेश करते वक्त पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क का भुगतान हो सके।

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राजधानी दिल्ली के सभी 13 टोल प्लाजा पर आरएफआइडी सिस्टम लगा हुआ है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अपने आदेश में साफ-साफ कहा है कि दिल्ली में 70 फीसद व्यावसायिक वाहन इन्हीं टोल प्लाजा से प्रवेश करते हैं, लेकिन टोल प्लाजा पर आरएफआइडी के नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है। व्यावसायिक वाहन आरएफआइडी टैग के बगैर दिल्ली में प्रवेश दे दिए जाते हैं।

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