दिल्ली की सत्तासिन आम आदमी पार्टी ने पर्याप्त व् साफ़ पपाणि हरयाणा से न आने पर सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी लगाई थी इसी का फैसला सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने को दिल्ली जल बोर्ड की याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा सरकार के साथ भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को आदेश दिया है कि जितना पानी हरियाणा पहले से दिल्ली को दे रहा है उतना पानी देता रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने प्रदूषित व कम पानी देने का आरोप हरियाणा सरकार पर लगाया था , इस पर हरियाणा सरकार ने कहा कि हम दिल्ली को सौफ़्फ़िसिएंट पानी दे रहे हैं। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि हरियाणा से जो पानी भेजा जा रहा है उसमें अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि हरियाणा से पानी पूरे मात्रा में नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट चाहे तो कोर्ट कमिशनर नियुक्त कर मामले की जांच क्र सकती है। हलाकि कोर्ट ने कहा अगर जरूरत पड़ी है तो हम वो भी करेंगे।

आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि हरियाणा पर्याप्त जल की आपूर्ति नहीं करता, वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से यह दावा किया गया है कि हरियाणा दिल्ली को पूरा पानी देता है। ऐसे में दोनों सरकारों के बीच मामला उलझा हुआ है। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में दिल्ली में जल संकट हो सकता है। या फिर पानी की कमी हो सकती है।

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