सुप्रीम कोर्ट ने भी दी सेंट्रल विस्टा को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रोकने से इनकार कर दिया। इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा का काम रोकने की मांग ठुकरा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं जुर्माने के मामले में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका के बारे में कहा था कि यह दुर्भावना से प्रेरित थी और इसमें प्रमाणिकता का अभाव था, जो सही हो सकता है। उच्च न्यायालय ने 31 मई को इस परियोजना पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका खारिज कर दी थी और इसके साथ ही याचिकाकर्ताओ पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर लगाए गए एक लाख रुपये के जुर्माने के मामले में भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने पूछा याचिकाकर्ताओं ने सेंट्रल विस्टा परियोजना का चयन किस आधार पर किया

पीठ ने पूछा कि लोकहितैषी व्यक्ति होने के नाते क्या उन्होंने यह पता किया कि इस दौरान कितनी परियोजनाओं को निर्माण गतिविधि जारी रखने की अनुमति दी गई? न्यायालय ने सवाल किया कि याचिकाकर्ताओं ने सेंट्रल विस्टा परियोजना का चयन किस आधार पर किया?

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