SC ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार

शुक्रवार को जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुआई वाली बेंच ने कहा की हर बार आपके पास समुचित पेयजल होता है और आप कोर्ट चले आते हैं. हम आपको चेतावनी देते हैं कि बार बार यहां आने से बाज आएं. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की अर्जी दाखिल करना बंद करें वरना हम आपके अर्जी दाखिल करना बंद करें वरना हम आपके अर्जी दाखिल करने पर रोक लगा देंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने दिल्ली सरकार को कहा कि इस संबंध में हमारे पुराने आदेश देखिए. सारे आदेश आपके खिलाफ हैं. हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप इस तरह एक के बाद एक याचिका दाखिल करना बंद करें. आप इसी तरह तीसरी बार यहां आए हैं. इस पर हरियाणा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने कहा कि इस याचिका को तो खारिज ही कर देना चाहिए.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल  दिल्ली और हरियाणा के बीच यमुना जल के बंटवारे को लेकर विवाद अदालत तक कई बार पहुंचा है. इस बार भी दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया लगाया कि हरियाणा सरकार पानी के उसके सही हिस्से को रोक रही है. ऐसे में उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी.

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