19 सितम्बर 2008 में हुए बटला हाउस केस में हुए एनकाउंटर केस में दिल्‍ली की एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया है। अदालत ने ये कहा कि यह साबित हो गया है कि एनकाउंटर के वक्‍त आरिज खान भागने में कामयाब हो गया था। अदालत ने खान को आईपीसी की धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174A, 34 के तहत दोषी करार दिया है। उसे आर्म्‍स ऐक्‍ट की धारा 27 के तहत भी दोषी बताया गया है। अब आरिज खान को कितनी सजा होगी, अदालत इसकी घोषणा 15 मार्च को दोपहर 12 बजे तक करेगी। एक दशक तक फरार रहने के बाद फरवरी 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया था।

साथ ही अदालत ने यह कहा की सबूतों के मुताबिक यह साबित होता है की आरिज खान और उसके सहयोगियों ने जान-बूझकर सरकारी कर्मचारियों को चोट पहुंचाई और इंस्पेक्टर पर गोली चलाई जिसकी वजह से इंस्‍पेक्‍टर एमसी शर्मा की जान सहली गयी थी।

पिछले साल सितम्बर में जब इस केस की सुनवाई हो रही थी तब आरिज खान ने खा था की की मुझे जान बूझकर एक झूठे केस में है। हलाकि उस समय आरिज खान के वह होने का कोई सबूत नहीं था अब सबूत इकठ्ठा हो चुके है अदालत आरिज खान की सजा १५ मार्च तक सुना सकती है।

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