Heavy Vehicle Delhi Entry Rule: उपराज्यपाल ने आदेश जारी कर राजधानी की 12 महत्वपूर्ण सड़कों पर भारी वाहनों का परिचालन व पार्किंग अत्यंत व्यस्त समय में बंद करने का आदेश दिया है। उपराज्यपाल के आदेशानुसार परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त के के दहिया ने जारी किए अपने आदेश में कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर भारी वाहनों का परिचालन इन सड़कों पर बंद किया गया है।

कितने-बजे से कितने बजे तक के लिए बंद किया गया परिचालन

वाहनों का परिचालन सुबह सात से 11 बजे व शाम पांच से 11 बजे तक बंद किया गया है। इसके तहत हल्के से लेकर भारी माल वाहक वाहनों के सड़कों पर चलने को लेकर अलग-अलग समय पर रोक रहेगी।

-बारापुला रोड (आइएनए से सराय काले खां) के बीच सभी प्रकार की बसों से लेकर ई-रिक्शा पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी गई है।

-झड़ौदा स्टैंड क्रॉसिंग-नांगलोई स्टैंड कॉसिंग-फर्नीचर मार्केट, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर-दिल्ली गेट के वहां सुबह सात बजे से लेकर 11 बजे और शाम पांच बजे से लेकर रात 11 बजे तक के बीच तीन पहिया हल्के माल वाहन के सिवा दूसरे हल्के माल वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।

-वहीं ढांसा रोड, बहादुरगढ़ रोड, नांगलोई रोड, शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड विकास पुरी आउटर रिंग से नजफगढ़ नाले तक, रोहतक रोड टिकरी बॉर्डर से पीरागढ़ी पर भी सुबह सात बजे से लेकर 11 बजे और शाम पांच बजे से लेकर रात 11 बजे के बीच तीन पहिया हल्के वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के माल वाहक वाहनों के आवागमन पर इस अवधि में रोक रहेगी।

-बारापुला रोड पर मिनी बस और आरटीवी को छोड़कर सभी प्रकार की बसों पर 24 घंटे के लिए प्रतिबंध रहेगा। रोड पर ग्रामीण सेवा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और सभी प्रकार के माल वाहक वाहन भी नहीं चलेंगे।

-करोलबाग, सदर बाजार, कमला नगर, गांधी नगर, विकास मार्ग, सरोजिनी नगर, ग्रीन पार्क, लाजपत नगर, युसुफ सराय, महिपालपुर, राजौरी गार्डन, तिलक नगर, मेन मार्केट द्वारका सेक्टर-10 इलाके के आसपास और सड़कों पर दोपहर साढ़े 12 बजे से लेकर रात आठ बजे तक के बीच हल्के, मध्यम और भारी माल वाहक वाहनों पर रोक रहेगी

-आगरा नहर रोड (कालिंदी कुंज स फरीदाबाद बॉर्डर) पर सुबह सात बजे से लेकर 11 बजे और शाम पांच बजे से लेकर रात 11 बजे तक हल्के, मध्यम और भारी माल वाहक वाहन नहीं चलेंगे।

-पटौदी हाउस रोड, दरियागंज टी प्वाइंट से कस्तूरबा अस्पताल मार्ग के टी प्वाइंट दखिनी राय सड़क पर दोपहर 12 बजे से लेकर तीन बजे तक हल्के, मध्यम और भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि तीन पहिया हल्के माल वाहन को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

-पूर्वी फिरनी रोड, सर्कुलर रोड, नजफगढ़ (दिल्ली गेट-छावला रोड क्रॉसिंग- ढांसा रोड क्रॉसिंग) पर सुबह सात बजे से लेकर रात 11 बजे तक भारी और मध्य माल वाहक वाहन नहीं चल सकेंगे।

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