1 अक्टूबर यानी कल से कई बैंकों के चेक बुक, ऑटो डेबिट भुगतान, एलपीजी सिलेंडर के दाम और पेंशन से जुड़े नियम बदल रहे हैं। आपकी रसोई गैस महंगी हो सकती है। वहीं अगर आप पानी, बिजली, मोबाइल या अन्य किसी बिल का भुगतान ऑटो डेबिट के जरिए करते हैं तो 1 अक्टूबर से नया नियम लागू होने जा रहे हैं। इनके अलावा और कौन-कौन से बदलाव होने जा रहे हैं, आइये जानें…

 

महंगी हो सकती है LPG

1 अक्टूबर को पेट्रोलियम कंपनियां घरेलू एलपीजी के रेट जारी करती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम में भारी वृद्धि को देखते हुए गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपये तक बढ़ने की आशंका है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल (ब्रेंट क्रूड) एक बार फिर 80 डॉलर के ऊपर पहुंच गया है। इसके साथ ही कच्चा तेल तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले अक्टूबर 2018 में ये 78.24 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा था। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल और गैस के दाम बढ़ने तय हैं।

 

ऑटो डेबिट भुगतान का बदलेगा तरीका

1 अक्टूबर से क्रेडिट-डेबिट कार्ड के पेमेंट से जुड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो भुगतान का नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत बिना ग्राहक की जानकारी दिए बैंक आपके खाते से पैसा नहीं काट सकेंगे। बैंक आपको इसके लिए पूर्व जानकारी देगा, सभी इसकी पेमेंट आपके बैंक से कटेगी। बैंक उपभोक्ता के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा, जब वह इसके लिए अनुमति देगा।

खाने के बिल पर FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा जरूरी

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने एक अक्टूबर तक खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामान के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया जाएगा। साथ ही दुकान से लेकर रेस्टोरेंट को डिस्प्ले में बताना होगा कि वह किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। ग्राहकों को बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देंने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसमें जेल जाने तक की सजा है।

नहीं चलेगी पुरानी चेक बुक

अक्टूबर से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) , यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआईI) और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक काम नहीं करेंगे। इन बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में किया जा चुका है, जिसके बाद खाताधारकों के खाता नंबर, चेक बुक, आईएफएससी व एमआईसीआर कोड बदल गए। अब तक ग्राहक पुराने चेक बुक का इस्तमाल कर ले रहे थे, लेकिन 1 अक्टूबर से वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में खाताधारकों को नए चेकबुक लेना होगा।

पेंशन नियम में होगा बदलाव

अगले महीने की पहली तारीख से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा नियम बदल रहा है। अगले महीने से देश के सभी बुजुग पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है वो देश के सभी प्रधान डाकघर के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है।

म्यूचुअल फंड निवेश में बदलाव होगा

बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक एसेट अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा। 1 अक्टूबर 2021 सेएमएससी कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा। जबकि 1 अक्टूबर 2023 तक फेजवाइज यह सैलरी का 20 फीसदी हो जाएगा।

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