दिल्ली में वायु प्रदूषण से लोगों को राहत नहीं मिल रही है।

बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बीमारी से ग्रसित लोगों को प्रदूषण ने और अधिक बीमार बना दिया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए अब सभी वाहनों पर डीजल-पेट्रोल व सीएनजी का स्टीकर लगाना अनिवार्य है। दिल्ली परिवहन विभाग का कहना है कि अगर वाहन चालक दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें भारी जर्मुाना देना पड़ सकता है।

Car Stickers दिल्ली में बिना स्टिकर घूम रहे हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगना तय. सारी गाड़ियों के लिए अनिवार्य

हालांकि पहले दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए आड-ईवन की शुरुआत की थी, लेकिन इस बार कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम कर दिया गया है ताकि दिल्ली में वाहनों का दबाव कम हो और तमाम तरह के निर्माण संबंधी कार्यो पर भी रोक लगा दी है।

दिल्ली में गाड़ियों पर स्टीकर नहीं लगाने पर लगेगा भारी जुर्माना, पढ़िए परिवहन विभाग की प्लानिंग

 

फिलहाल, परिवहन विभाग में गाड़ियों में ईधन की पहचान के लिए स्टीकर लगाना अनिवार्य कर दिया है।

दिल्ली परिवहन विभाग के आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश और केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 के अनुसार दिल्ली में रजिस्टर्ड सभी वाहनों पर क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टीकर लगाना अनिवार्य है। अगर कोई वाहन चालक नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर दस हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

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