दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान प्रत्येक कोच में 100 फीसद सिटिंग कैपिसिटी के साथ 30 यात्रियों को खड़े कर सफर की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन इस दौरान लोगों का खास सावधानी बरतनी है। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर लोगों की जरा सी लापरवाही दिल्ली पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान मास्क जरूर लगाएं, वरना दिल्ली मेट्रो रेल निगम 200 रुपये का जुर्माना लगाएगा। दिल्ली मेट्रो स्टेशनों और ट्रेनों में सफर के दौरान शारीरिक दूरी के नियम नहीं मानने पर भी 200 रुपये का प्रावधान है, लेकिन 100 फीसद सिटिंग कैपिसिटी के सफर की अनुमति के बाद यह नियम शिथिल हो गया है, वहीं मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपये जुर्माने का नियम बरकरार है।

 

बता दें कि अब दिल्ली मेट्रो के हर कोच में 30 यात्री खड़े होकर सफर कर रहे हैं। पूर्व में केवल 100 फीसद सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही यात्रियों को यात्रा करने की इजाजत थी। उधर, डीटीसी और क्लस्टर की बसों में 100 फीसद सीटिंग कैपेसिटी के अलावा सिटिंग क्षमता के साथ 50 फीसद यात्री खड़े होकर सफर कर रहे हैं।

गौरतलब है कि फिलहाल कोविड सुरक्षा प्रोटोकाल के अनुसार, थर्मल स्क्रीनिंग और हाथों में सैनिटाइजर लगाने के बाद ही दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों को प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही यात्रियों को मास्क के साथ अपने चेहरे को अच्छी तरह से कवर करने के साथ ही मेट्रो में यात्रा करने दी जा रही है। इस दौरान मेट्रो परिसर में सामाजिक दूरी का भी पालन करना होता है, लेकिन पिछले कई महीने से 100 फीसद सिटिंग कैपिसिटी के साथ मेट्रो ट्रेनें रफ्तार भर रही हैं, ऐसे में कोच में शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो पा रहा है.

 

हालांकि, डीएमआरसी में कार्पोरेट कम्युनिकेशंस मामलों के कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल पहले ही कह चुके हैं कि अगर ऐसा पाया जाता है कि स्टेशनों पर सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है तो उन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे।

इसके अलावा ट्रेनों के अंदर फ्लाइंग स्क्वाड यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी यात्री नियमों का पालन करें। लापरवाही करने वाले यात्रियों को मौके पर ही दंडित किया जा रहा है।

 

दिल्ली के सारे बसों में नया किराया मान्य.

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की समस्या को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने के लिए जिन पर्यावरण बसों को किराये पर लेने की योजना बनाई है, इसके तहत दिल्ली सरकार को कुल 723 निजी बसें मिल गई हैं। इन बसों के संचालकों ने परिवहन विभाग के पास पंजीकरण करा दिया है। इसमें से 541 बसों को स्टेज कैरिज के रूप में चलाने के लिए विभाग ने विशेष परमिट दे दिया है, ये बसें सोमवार से सड़कों पर उतरी हैं, शेष बची हुईं 182 बसें मंगलवार से चलेंगी।

 

पर्यावरण बसों के तहत 1000 निजी बसें लगाई जानी हैं।ये बसें पंजीकरण के दिन से एक माह के लिए लगाई गई हैं।जरूरत पड़ने पर इनकी समय सीमा बढ़ाई भी जा सकती है।दिल्ली में बढ़ रही प्रदूषण की समस्या को देखते हुए इन बसों को लगाया है। इनमें छोटी और बड़ी दोनों बसें शामिल हैं।ये डीटीसी के निधारित रूटों पर चलेंगी।

Delhi Bus दिल्ली मेट्रो में 200 का जुर्माना तय, पूरे दिल्ली में बस सफ़र का नया रेट तय, मात्र 10रुपए से 25 रुपया देना होगा अब

इन बसों में किराया डीटीसी की बसों के बराबर सामान्य बसों में पांच रुपये,10 रुपये और 15 रुपये होगा, जबकि एसी बसों में किराया 10 रुपये,15 रुपये, 20 रुपये व 25 तक होगा।वहीं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा डीटीसी व क्लस्टर बसों में 50 प्रतिशत व मेट्रो की एक बोगी में 30 यात्रियों को खड़े होकर अनुमति देने से भी लोगों को यात्रा करने में राहत मिली है।

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