जितना चाहे उतना मिलेगा छूट.

दिल्ली सरकार शराब पर मिल रही 25 प्रतिशत की छूट को असीमित करने जा रही है। इससे शराब विक्रेता एमआरपी से नीचे किसी भी कीमत पर शराब बेच सकेंगे। दिल्ली सरकार ने यह फैसला लेकर फाइल मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेज दी है। फैसले के तहत नई आबकारी नीति में यह प्रविधान किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि जब लाइसेंस धारक एडवांस में शराब बेचने के लिए लाइसेंस फीस दे रहा है तो उसे उसके अनुसार कम दाम पर शराब बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके साथ ही दिल्ली में जल्द ही देर रात तीन बजे तक बार में शराब सर्व की जाएगी। आबकारी विभाग ने इस बारे में आदेश जारी करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

 

पुराना नियम भी होगा ख़त्म.

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने गत दो अप्रैल को निजी दुकानों को शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर 25 प्रतिशत तक की छूट देने की अनुमति दे दी थी। यह छूट 31 मई तक जारी रहेगी। इससे पहले कोरोना से संबंधित दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण आबकारी विभाग ने फरवरी के शुरू में शराब की बिक्री पर दी गई छूट को 28 फरवरी को वापस ले लिया था। उस समय शराब के दुकानदार विदेशी शराब और आइएमएफएल पर भी 50 प्रतिशत तक छूट देने लगे थे। वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति एक जून से लागू होने जा रही है।

 

3 बजे तक के लिए हो चुका हैं आदेश.

दिल्ली सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है जिसमें बार संचालकों को शराब परोसने की अनुमति तीन बजे तक दी जा रही है। सरकार की ओर से इस बारे में जारी किया गया नोट सोमवार को आबकारी विभाग में पहुंच गया है। दिल्ली में अभी रेस्तरां में बार को देर रात एक बजे तक संचालित करने की अनुमति है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में बार को देर रात गए तीन बजे तक खोलने की अनुमति है। हालांकि, नोएडा और गाजियाबाद में बार एक बजे तक खुले रहते हैं। दिल्ली में लगभग 150 की संख्या में होटल और मोटल के रेस्तरां में पहले से ही 24 घंटे शराब परोसने की अनुमति है।

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