दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17वीं सदी की धरोहर इमारत फतेहपुरी मस्जिद में दुकानों के अवैध निर्माण का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्र, दिल्ली सरकार और अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा।

 

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने एक संगठन की याचिका पर नोटिस जारी किया और अधिकारियों से छह सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। अदालत ने मामले को 14 नवंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया हैं.

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क्या है मामला?

दिल्ली में धरोहर इमारत फतेहपुरी मस्जिद में अधिकारियों की मिलीभगत से मस्जिद के भीतर दुकानें बना ली गई है और इसके ऊपर याचिका दायर की गई थी जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह टिप्पणी किया है.

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