दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले सर्दियों के आने के साथ ही बढ़ जाते हैं और इसके मद्देनजर इस बार दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जिसे ग्रेप भी कहते हैं को 15 दिन पहले ही लागू करने का आदेश दे दिया गया है.

 

इस बार यह एक अक्टूबर से ही लागू हो जाएगा. इसके लागू होने के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में पहुंचने के बाद इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन के कार्य, डीजल वाहनों के आवागमन इत्यादि पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाए जाएंगे.

Delhi Car Toed दिल्ली Ncr में गाड़ियों के लिए 1 अक्टूबर हुआ अंतिम तारीख़, दूसरे जगह रेजिस्ट्रेशन करें या ज़ब्त होगी गाड़ियाँ

गाड़ियों की होगी सघन चेकिंग.

प्रदूषण फैलाने वाले गाड़ियों को 1 अक्टूबर के बाद सीधा जप्त करने के आदेश दिए गए हैं. इसके लिए सबसे बड़े पैमाने पर लोगों का जुर्माना करने का कैंपेन शुरू किया जाने वाला है. जिसमें घर पर रखी गाड़ियों के भी अगर प्रदूषण सर्टिफिकेट अवैध हो चुके हैं तो उन्हें नोटिस भेजकर महल 7 दिनों का वक्त दिया जाएगा और उसके बावजूद भी सर्टिफिकेट नहीं बनने की स्थिति में जुर्माना वसूला जाएगा.

 

 

 

 

स्क्रैप नीति के तहत भी होगा काम.

जो गाड़ी है दिल्ली एनसीआर में अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है उन्हें स्क्रिप्ट नीति के तहत सड़कों पर से हटाया जाएगा और उसके लिए भी अलग कैंपेन प्रशासन चलाएगी. पुरानी गाड़ियों को डिस्मेंटल करके रीसायकल किया जाएगा और वाहन मालिकों को अगर लगता है कि उनका गाड़ी कंडीशन में है तो उन्हें सलाह दी गई है कि वह दिल्ली एनसीआर के बाहर वाहनों के रजिस्ट्रेशन करा कर लोगों को बेच दे क्योंकि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ऐसे वाहनों का परिचालन हर तरीके से अवैध हैं.

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