दिल्ली में घर पर गाड़ी वही कटेगा चलान

दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) वाले वाहन मालिकों को ई-नोटिस भेजना शुरू कर दिया है और उनसे वैध प्रमाणपत्र प्राप्त करने अथवा जुर्माना भरने के लिए तैयार रहने को कहा है।

 

नोटिस और 7 दिन का समय

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि नोटिस भेजने के बाद भी अगर वाहन मालिक ने एक सप्ताह में पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं बनवाया तो उनके मोबाइल पर 10 हजार रुपये का ई-चालान भेज दिया जाएगा और वर्चुअल तौर पर इसकी जानकारी अदालत को दी जाएगी।

Screenshot 2022 08 10 At 6.39.15 Am पूरे दिल्ली आज से सड़क पर नही घर पर ही कटेगा चालान. घर में रखे हुए गाड़ी वाले वाहन मलिक ध्यान दें

दिल्ली में कुल 17 लाख बिना PUC के

परिवहन विभाग के मुताबिक मौजूदा समय में दिल्ली में 13 लाख दोपहिया और तीन लाख कारों सहित कुल 17 लाख से अधिक वाहन बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के सड़कों पर चल रहे हैं। इसमें से 2000 वाहन मालिकों को वैध पीयूसीसी प्राप्त करने के लिए ई-नोटिस भेजकर कहा है कि यदि वे इसे समय पर नहीं प्राप्त करते हैं, तो उन्हें 10 हजार रूपये जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।

Delhi Car Toed पूरे दिल्ली आज से सड़क पर नही घर पर ही कटेगा चालान. घर में रखे हुए गाड़ी वाले वाहन मलिक ध्यान दें

पिछले हफ्ते से ई-नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

दो-तीन महीनों के भीतर प्रदूषण बढने का समय आ रहा है, ऐसे में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम कुछ हद तक वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करें। वैध पीयूसी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए लोगों को चेतावनी देना उस दिशा में उठाया गया एक कदम है।

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जानिए जुर्माना

अधिकारियों के मुताबिक वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

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