अगर आपकी गाड़ी व दुपहिया वाहन से फट-फट की आवाज आई तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सड़क पर ही अपकी गाड़ी के साइलेंसर को खोल लेगी। साथ ही आपका 10 हजार रुपये का चालान किया जाएगा। जी हां, ये सही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नोइस पॉल्यूशन के खिलाफ पूरे दिल्ली में अभियान शुरू किया है। इस तहत अपने वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने वाले और प्रेशर हॉर्न वालों का चालान किया जाएगा। मोडिफाइड साइलेंसर को पुलिस सड़क पर ही मैकेनिक को बुलाकर खुलवा लेगी।

Khola Jaa Reha Hain Parts दिल्ली में 10 हज़ार रुपए का चलान, चौक पर गाड़ी ज़ब्त और खोला जा रहा हैं गाड़ी का पार्ट्स. कोई मॉडिफ़िकेशन नही चलेगा

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में हर जगह नोइस पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रफिक पुलिस ने 20 अगस्त से अभियान शुरू किया है। इस अभियान 15 दिनों तक चलेगा। इस अभियान के तहत वाहनों में खासकर दु-पहिया वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने व वाहनों में प्रेशन हॉर्न लगाने वालों को चालान किया जाएगा। इसके तहत दस हजार रुपये चालान किया जाएगा। साथ ही वाहन का मोडिफाइड साइलेंसर खोल लिया जाएगा।

Hyd Traffic Police दिल्ली में 10 हज़ार रुपए का चलान, चौक पर गाड़ी ज़ब्त और खोला जा रहा हैं गाड़ी का पार्ट्स. कोई मॉडिफ़िकेशन नही चलेगा

 

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नोइस पॉल्यूशन के खिलाफ अभियान 20 अगस्त से शुरू किया गया है। पहले दिन पूरी दिल्ली में कुल 119 चालान किए गए। प्रेशर हॉर्न के 71 और मोडिफाइड साइलेंसर के 48 चालान किए गए हैं। नई दिल्ली जिले में मोडिफाइड साइलेंसर के अभियान के पहले दिन कुल सात चालान किए गए हैं।

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नई दिल्ली व दक्षिण-पश्चिमी जिले के डीसीपी आलाप पटेल ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके तहत उनके दोनों जिलों में जहां जागरूक करने वाले पोस्टर लगाए जा रहे हैं वहीं अन्य तरीकों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए 160 पोस्टर व बोर्ड बनवाए हैं। इनको जगह-जगह लगाया जा रहा है।

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उन्होंने बताया कि कुछ लोग अपने वाहनों में खासकर बुलट मोटरसाइकिल में फट-फट वाला साइलेंसर लगाकर चलते हैं। इससे काफी शोर होता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए प्रावधान हैं कि उनका मोडिफाइड सालेंसर खोल लिया जाए। साथ ही नए नियमों के तहत ऐसे लोगों को दस हजार का चालान किया जाता है।

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