दिल्ली ही नही पूरे देश में अगर आप लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, डीएल रिन्यू कराना है या फिर डुप्लीकेंट लाइसेंस समेत आरटीओ से जुड़ा कोई अन्य काम कराना चाहते हैं तो अब आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। घर बैठे काम होगा।

 

आधार से बैन जाएगा सारा डॉक्युमेंट

आधार प्रमाणीकरण की मदद से डीएल, वाहन पंजीकरण व स्वामित्व के हस्तांतरण से संबंधित 58 नागरिक केंद्रित सेवाओं का अब स्वैच्छिक आधार पर आनलाइन लाभ उठाय जा सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में 16 सितंबर को अधिसूचना जारी की। मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि लोगों को बेहतरीन सेवाएं उपलब्ध कराने और उन्हें अनावश्यक परेशानी से बचने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, केवल अपने आधार कार्ड को वेरिफाई करने की जरूरत होगी के लिए यह कदम उठाया गया है।

 

लोगों को यह फायदा मिलेगा :

पहले डीएल बनवाने या फिर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने आदि के लिए आरटीओ में लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। इससे न केवल उनका समय बर्बाद होता था बल्कि अतिरिक्त पैसा भी खर्च होता था। अब सेवाएं आनलाइन करने से उन्हें केवल अपने आधार कार्ड को वेरिफाई करने की आवश्यकता होगी। इससे ग्राहक कांटैक्टलेस और फेसलेस तरीके से अपने समय की भी बचत कर सकते हैं।

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