कोविड़ महामारी से उत्पन्न हालत के चलते सोमवार को राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय 31 दिसम्बर तक बंद रहेंगे। वहीं, जिला शिमला, मण्डी, कांगड़ा और कुल्लू में 24 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा।

हिमाचल के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बैठक की अधियक्षता की। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार. 26 नवम्बर से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी जो दिसंबर तक चलेंगी। प्रधानाचार्य आवश्यकता के अनुसार संकाय के सदस्यों को बुलाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

बैठक में निर्णय लिया गया कि शीतकाल में बन्द रहने वाले शिक्षण संस्थान पहली जनवरी से 12 फरवरी तक बन्द रहेंगे। हालांकि शीतकाल के दौरान ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन कार्य जारी रहेगा। शीतकाल में बन्द रहने वाले विद्यालयों का सत्र बढ़ाया जाएगा। आरटीई-2009 के प्रावधान के अनुसार, पहली से चौथी, छठी और सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। क्योंकि इन विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी कक्षाओं में उपस्थित नहीं होंगे, इसलिए शीतकालीन संस्थानों में तैनात अध्यापकों को वर्ष 2021-22 का शीतकालीन अवकाश लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में कक्षा पांचवी और 8वीं, 9वीं और 11वीं की अन्तिम परीक्षाएं एक साथ अगले साल मार्च में आयोजित की जाएंगी। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत छूट के साथ मार्च में आयोजित की जाएगी।

इसके अलावा सरकार ने कॉविड 19 से निपटने के लिए कुछ और सख्त कदम भी उठाए। मंत्रिमण्डल ने कोविड-19 महामारी के चलते तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत तक प्रतिबन्धित करने का निर्णय लिया है। दिसम्बर 31 तक पहले तीन दिनों 50 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और शेष 50 प्रतिशत अगले तीन दिनों तक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

जिला शिमला, मण्डी, कांगड़ा और कुल्लू में 24 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। इन जिलों में पिछले कुछ हफतों से कोरोना की स्थिति बहुत गम्भीर बनी हुई। सरकार का मानना है कि इससे लोगों की आवाजाही पर रोक लगेगी क्योंकि अमूमन शादियों इत्यादि में बहुत भीड़ जमा हो रही थी जिससे कॉरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं .

मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया है कि खुले स्थलों पर सभी सामाजिक, राजनतिक, सांस्कृतिक और खेल आदि समारोहों में कि सामाजिक दूरी के नियमों की अनुपालना के साथ केवल 200 लोग शामिल हो सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों में फेस मास्क ना लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश में सभी बसें 15 दिसम्बर तक केवल 50 प्रतिशत सवारियों के साथ चलाई जाएंगी।

Founder of Delhibreakings.com I write Hyperlocal, Automative and Important National related coverages for my Audience. Mail me your love or suggestions on lov@delhibreakings.com or lov.singh@live.com