पिछले कुछ दिनों से सब के मन में यह सवाल चल रहा था कि अगर कोई अपनी गाड़ी में अकेला है तो क्या उसका मास्क पहनना जरूरी है? क्या उसके मास्क ना पहनने पर पुलिस उस से जुर्माना वसूल सकती है। ऐसे में केंद्रीय स्वाथ्य मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि, अकेले गाड़ी चलाते हुए या साइक्लिंग करते हुए मास्क पहनना जरूरी नहीं है। इन पर कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा।

Screenshot 2020 09 04 At 7.23.30 Pm दिल्ली में गाड़ी लेकर निकल रहे हैं बाहर तो तो जान ले नए चालान की नियमवाली, पुलिस नही काट सकती हैं चालान

जानिए कब मास्क पहनना है जरूरी

अगर गाड़ी में एक से ज्यादा लोग हैं या कई लोग हैं तो हर किसी के लिए मास्क पहनना जरूरी है। इसके साथ ही गाड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना जरूरी है ताकि अगर कोई संक्रमित है तो उससे किसी और में संक्रमण ना फैले। इसकी जानकारी यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने दी। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा, “स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि अकेले कार चलाने वाले व्यक्ति को मास्क पहनना आवश्यक है।

Delhi Police दिल्ली में गाड़ी लेकर निकल रहे हैं बाहर तो तो जान ले नए चालान की नियमवाली, पुलिस नही काट सकती हैं चालान

चालान की शिकायत

औसतन दिल्ली पुलिस बिना मास्क पहने गाड़ी चलाने पर हर दिन करीब 1200 से 1500 लोगों का चालान काटती आ रही है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे लोग दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) की तरफ से जारी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। ये गाइडलाइंस 13 जून को जारी किए गए थे। इसके मुताबिक, अगर कोई बिना मास्क पब्लिक प्लेस पर नजर आता है तो उसका 500 रुपए का चालान कटेगा।

Traffic Police दिल्ली में गाड़ी लेकर निकल रहे हैं बाहर तो तो जान ले नए चालान की नियमवाली, पुलिस नही काट सकती हैं चालान

पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार को पब्लिक प्लेस माना जाता है लिहाजा गाड़ी में बिना मास्क पहने ड्राइवर का चालान काटा जा रहा है, भले ही वह गाड़ी में अकेले हो। बता दें कि, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह फैसला लिया जा चुका है कि, अब अकेले ड्राइविंग के समय मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है।

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