भारत में विभिन्न सरकारी दफ्तरों में सेवा दे रहे 15 साल पुराने सरकारी वाहनों पर प्रतिबंध लगने वाला है। यानि सरकारी वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं हो पाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्ताव भी जारी कर लिया है। संशोधन के बाद नियम के 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगा।

अधिसूचना के अनुसार प्रस्ताव लागू होने के बाद , यह केंद्रीय, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक उपक्रमों, नगरपालिका और स्वायत्तत निकायों में सेवा दे रहे वाहनों पर लागू होगा।

 

इस अधिसूचना की खबर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ट्वीट करके दी गई। ट्वीट में कहा गया कि, “1 अप्रैल 2022 से, सरकारी विभाग 15 साल के बाद अपने वाहनों के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को नवीनीकृत नहीं कर पाएंगे।”

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