आज से पूरे देश भर में बैंकिंग सेक्टर के लिए एक नया लोकपाल बिल लागू हो गया है जिसके तहत अब पूरे देश भर में किसी भी ग्राहक का बैंकिंग से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो वह देश के किसी भी जगह से बैंकिंग लोकपाल को शिकायत कर सकता है.

 

कुछ भी हुआ गड़बड़ तो भरना होगा जुर्माना.

अगर कोई भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से पैसा गलत तरीके से कट जाता है या कोई अन्य समस्या बैंक के साथ अगर ग्राहक को होती है तो वह बेझिझक बैंकिंग ओंबड्समैन में शिकायत कहीं से भी दर्ज कर सकता है और 30 दिनों के भीतर बैंक को इसका जवाब या जुर्माना समेत पैसे वापस करने पढ़ेंगे.

 

गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता बैंक.

अगर आप किसी भी प्रकार का मोबाइल वॉलेट, अन्य बैंकिंग सेवाएं जैसे क्रेडिट कार्ड लोन इत्यादि भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें आपको किसी भी शुल्क को लेकर कोई परेशानी है और बैंक उसको जवाब देने में आनाकानी कर रहा है या आपके गलत पैसे कट चुके हैं तो वैसे भी स्थिति में तुरंत बैंक को एक्शन लेना होगा अन्यथा बैंकिंग ओंबड्समैन में कंप्लेन जाने के बाद उन्हें जुर्माना के साथ ग्राहक को उसके पैसे लौटाने होंगे.

Services Of Banking Ombudsman Scheme And Operational Areas | Lopol.org

कैसे कर सकते हैं शिकायत?

बैंकिंग ओंबड्समैन की वेबसाइट खोल करके उसकी ईमेल पर आप शिकायत कर सकते हैं या एक लिखित शिकायत भी आप पोस्ट के जरिए बैंकिंग ओंबड्समैन को भेज सकते हैं.

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