दिल्ली की सियासत में फिर नया भूचाल आ गया है। केंद्र की बीजेपी सरकार GNCTD एक्ट में संशोधन बिल लेकर आई है। नए बिल के अनुसार अब दिल्ली सरकार की समस्त फाइलों को पुनः उपराज्यपाल द्वारा ही पास किया जाएगा। इस नए बिल को आप सरकार ने असंवैधानिक बताया है।

नए संशोधन बिल के ऊपर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में दिल्ली के संबंध में असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल लेकर आई है। केंद्र सरकार GNCTD एक्ट में बदलाव करने के लिए एक संशोधन बिल लेकर आई है। इस बिल में लिखा है कि इसके आने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब होगा उप राज्यपाल।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब अब कुछ नहीं होगा। ये बहुत खतरनाक संशोधन है। इसमें लिखा है कि चुनी हुई सरकार जो फैसले लेगी उसकी फाइल अब उप राज्यपाल के पास भेजनी पड़ेगी। चुनाव के पहले बीजेपी का घोषणापत्र कहता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएँगे. चुनाव जीतकर कहते हैं दिल्ली में LG ही सरकार होंगे.

वहीं नए संशोधन कानून पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह (4.7.18) संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ है जिसमें कहा गया है कि फाइलें एलजी को नहीं भेजी जाएंगी, निर्वाचित सरकार सभी फैसले लेगी और फैसले की प्रति एलजी को भेजेगी।

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