डायरेक्‍ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने COVID महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक सर्कुलर जारी किया है ,जिसमे हवाई यात्री लोगो को पूरी सावधानी बरतनी होगी, ऐसा न करने पर यातर्की के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। DCGA ने अपने सर्कुलर में कहा कि एयरपोर्ट में दाखिल होने से लेकर बाहर निकलने तक हर समय मास्‍क पहनना होगा। इसके अलावा, हवाई यात्रा के दौरान अगर किसी व्यक्ति ने सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया तो उसे प्‍लेन से उतार दिया जाएगा। DCGA का कहना है कि अगर कोई यात्री बार-बार नियमों का पालन नहीं करता तो उसे ‘उपद्रवी यात्री’ करार दे दिया जाएगा इसके बाद वह उस पलाइन मई कभी सवारी नहीं कर सकता।

जाने DGCA ने क्या क्या कहा –

-एयर ट्रेवल के दौरान हर वक्‍त यात्र‍ियों को मास्‍क पहने रहना होगा तथा सोशल डिस्‍टेंसिंग मेन्‍टेन करनी होगी। मास्‍क नाक के नीचे न किया जाए जबतक कोई अपवाद की स्थिति न हो।
-एयरपोर्ट में एंट्री पॉइंट पर तैनात CISF या अन्‍य पुलिस कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी बिना मास्‍क के अंदर न आ पाए। CASO और अन्‍य सुपरवाइजिंग अधिकारी इसे निजी तौर पर सुनिश्चित कराएं।
-एयरपोर्ट डायरेक्‍टर/टर्मिनल मैनेजर यह जरूर सुनिश्चित करें कि यात्री एयरपोर्ट परिसर में हर समय ठीक से मास्‍क लगाए हों और सोशल डिस्‍टेंसिंग फॉलो कर रहे हों। अगर कोई कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता तो उसे चेतावनी देने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया जाए। कानून के मुताबिक, ऐक्‍शन लिया जा सकता है।
-डिपार्चर से पहले, प्‍लेन में बैठा कोई यात्री अगर चेतावनी के बाद भी ठीक से मास्‍क नहीं पहनता तो उसे उतार दिया जाना चाहिए। फ्लाइट के दौरान अगर बार-बार मास्‍क पहनने से इनकार करता है और कोविड प्रोटोकॉल्‍स का पालन नहीं करता तो उसके साथ ‘उपद्रवी यात्री’ की तरह व्‍यवहार किया जाए।

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