कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ओमिक्रान को लेकर दिल्ली में भी सख्ती बढ़ने जा रही है। इसके तहत मास्क न लगाने समेत कई अन्य तरह के नियमों के उल्लंघन पर 200 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक चालान हो सकता है। दिल्ली मेट्रो में जहां 200 रुपये जुर्माना देना होगा तो दिल्ली में अन्य स्थानों पर 2000 रुपये के चालान का नियम है।

वहीं ओमिक्रोन के फैलाव और खतरे के साथ तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मुख्य सचिव विजय देव ने राजधानी दिल्ली में मास्क लगाने व शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करने हेतु सभी जिलाधिकारियों व डीसीपी आदि को सख्ती से पालन कराने का आदेश जारी कर चुके हैं। यह आदेश एक से 15 दिसंबर तक या अगले आदेश तक लागू रहेगा। इस आदेश में कहा गया है कि राजधानी के सभी स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, माल, मार्केट, मार्केट कांप्लैक्स, साप्ताहिक बाजार, दुकान, रेस्टोरेंट व बार, बस अड्डे , रेलवे प्लेटफार्म व स्टेशन, पार्क, जिम, स्पा, सिनेमाहाल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, आडिटोरियम, बैंक्वेट हाल, स्टेडियम, खेल परिसर व धार्मिक स्थलों पर कोरोना से बचाव संबंधी सभी प्रकार के नियम कड़ाई से लागू होंगे।

इन स्थानों पर मास्क लगाना, मास्क लगाने व शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करने के साथ साथ सेनिटाइजर का प्रयोग और नहीं थूकने का नियम कड़ाई से लागू रहेगा।इस आदेश में कहा गया है कि सभी स्थानों पर किसी नियम का पालन न होने पर जिलाधिकारी, डीसीपी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य), प्रधान राजस्व सचिव, निगमायुक्त नियम की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे।

 

 

इन 6 गलतियों पर होगा 2000 रुपये चालान

  • सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर
  • मास्क नहीं लगाने या फिर गलत तरीके से लगाने पर
  • शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं करने पर
  • कार में अकेले होने पर भी मास्क नहीं लगाने पर
  • बिना वजह से घर से निकलने पर
  • मेट्रो में मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपये चाला है, जबकि शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने इतना ही फाइन भरना होगा।

वहीं, दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों से अप्रैल से नवंबर तक 181 करोड़ रूपए वसूले। करीब 151 इनफोर्समेंट टीमों ने लगातार नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटने का क्रम जारी रखा। इनफोर्समेंट टीम द्वारा एक नवंबर से 25 नवंबर के बीच 93,583 चालान काटे गए और 17.60 करोड़ रुपए वसूल किए गए। मई महीने में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों से 15.16 करोड़, जून महीने में 25.19 करोड़, जुलाई में 36.21 करोड़, सितंबर में 30.17 करोड़ व अक्टूबर में 25.10 करोड़ रुपए वसूले गए। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने सभी जिलाधिकारियों व डीसीपी को मार्केट, माल, रेस्टोरेंट, बस डिपो व रेलवे स्टेशन पर कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने और नियमों का उल्लंघन करने पर चालान करने का आदेश दिया हुआ है।

कुछ तो अभी भी कर रहा हूँ आप लोगो के लिये ख़ैर आप email पर लिख भेजिए मुझे [email protected] पर

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