दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजकों को ‘जनहित में’ रात 10 से 12 बजे मध्यरात्रि तक लाउडस्पीकर चलाने और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।

 

उपराज्यपाल अनिल बैजल के आदेश के बाद दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 16 अक्टूबर तक लागू रहेगा। पर्यावरण नियमों के तहत रात में दस बजे तक ही लाउडस्पीकर की अनुमति है, जिसे अब 12 बजे तक कर दिया गया है। हालांकि, आयोजकों को अभी भी दिल्ली पुलिस से अनुमति लेनी होगी।

Sony Woofer दिल्ली में 16 अक्टूबर तक नया आदेश लागू, रात 12 बजा तक प्रयोग कर सकेंगे अपना लाउडस्पीकर

आदेश में उल्लेख किया गया है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने भी आगामी त्योहारों के जश्न के लिए 15 नवंबर तक सभाओं और बड़ी सभाओं के आयोजन पर भी प्रतिबंध में ढील दी है। दिल्ली में त्योहारों के दौरान मेलों, खाद्य स्टालों की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में आयोजनों में खड़े होने या बैठने की अनुमति नहीं है, केवल शारीरिक दूरी के साथ कुर्सियों पर बैठने की अनुमति है।

Founder of Delhibreakings.com I write Hyperlocal, Automative and Important National related coverages for my Audience. Mail me your love or suggestions on lov@delhibreakings.com or lov.singh@live.com