दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर अब यातायात नियम तोड़ा तो चालान आपके घर पहुंचेगा। ट्रैफिक पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर ई-चालान करने शुरू कर दिए हैं। एनएचएआई की ओर से ट्रैफिक पुलिस को प्रतिदिन कैमरों की फुटेज भेजनी शुरू कर दी गई है।

 

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर ई-चालान करीब दो माह पहले शुरू किए जाने थे, लेकिन एक वाहन दो राज्यों (दिल्ली, यूपी) में ट्रेस होने के कारण दो बार चालान हो रहे थे। नियमों के अनुसार एक नियम का उल्लंघन करने पर एक ही समय पर दो चालान नहीं किए जा सकते थे।

 

Traffic Police On Delhi-Meerut Expressway And Eastern Peripheral Expressway  Starts E-Challaning Based On Footage From Cctv Cameras - E-Challan: ईपीएफ  और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर नियम तोड़े तो घर ...

 

इसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने ई-चालान शुरू नहीं किए थे। इस तकनीकी दिक्कत को अब दूर कर लिया गया है। एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर ओवर स्पीड के चालान एक दिसंबर से ही शुरू कर दिए गए थे, बुधवार से विपरीत दिशा में वाहन चलाने,

 

गलत लेन में वाहन चलाने, सीट बेल्ट न लगाने और नो पार्किंग एरिया में वाहन खड़े करने पर भी चालान शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शहर में नवंबर माह में 22302 और दिसंबर में 3100 वाहनों का ओवर स्पीड में वाहन चलाने पर चालान किए गए हैं।

 

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एक्सप्रेस-वे पर वाहन खड़ा करने की इजाजत नहीं

एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की पार्किंग की इजाजत नहीं होती है। इससे हादसे की आशंका बढ़ जाती है। वाहन खराब होने की स्थिति में चालक को तत्काल टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होता है। एक्सप्रेस-वे का रखरखाव करने वाली एजेंसी वाहन चालक को मदद पहुंचाएंगी। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर फिलहाल युवा वर्ग के लोग वाहन सड़क किनारे खड़ा कर सेल्फी लेने लगते हैं। अब ऐसा करने पर भी चालान कट सकता है।

 

नियम का उल्लंघन                    जुर्माना

  1. सीट बेल्ट न लगाना                 एक हजार रुपये
  2. ओवर स्पीड                           5000 रुपये तक
  3. रांग साइड                             2000 रुपये तक
  4. खतरनाक ड्राइविंग                  10000 रुपये तक और एक साल तक की कैद
  5. शराब पीकर वाहन चलाना        15 हजार रुपये तक या 3 माह की कैद

 

 

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