दिल्ली में संपत्ति खरीदने वालों को सरकार ने और राहत दी है।

रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्टियल और अन्य संपत्तियों के सर्किल रेट पर दी जा रही 20 फीसद की छूट को अब दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अर¨वद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘सर्किल रेट में 20 फीसद की छूट जारी रहेगी। महामारी के इस वक्त में दिल्ली के लोगों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। ’

 

उधर, मंडलायुक्त संजीव खैरवार ने बृहस्पतिवार को आदेश जारी

कर कहा कि सभी संपत्तियों व जमीनों की रजिस्ट्रेशन के लिए सर्किल रेट पर 20 फीसद छूट 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। पहले यह सुविधा 30 सितंबर तक ही लागू की गई थी। वहीं, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने भी इस फैसले की ट्वीट कर जानकारी दी।

 

केजरीवाल सरकार के इस निर्णय से रियल एस्टेट क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।

सर्किल रेट में 20 फीसद की कमी से स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में एक फीसदी के करीब असर पड़ेगा। बता दें कि सर्किल रेट में 20 फीसद कटौती की योजना गत फरवरी माह में लागू की गई थी। दिल्ली सरकार को 2020-21 में संपत्ति पंजीकरण और स्टांप शुल्क से 5,297 करोड़ रुपये राजस्व की उम्मीद थी, लेकिन कोविड के चलते यह घटकर 3,297 करोड़ आ गया।

Founder of Delhibreakings.com I write Hyperlocal, Automative and Important National related coverages for my Audience. Mail me your love or suggestions on lov@delhibreakings.com or lov.singh@live.com