दिल्ली सहित एनसीआर में भी कोरोना वायरस का संक्रमण पहले की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है जहां दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा लॉकडाउन लगाने की बात कही जा रही है। वहीं एनसीआर में भी कोरोना संक्रमणों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी के बाद नई गाइडलाइन सरकार द्वारा दी गई है।

इस नई गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह के अलावा अन्य आयोजनों के लिए मेहमान और आगंतुकों की संख्या के मद्देनजर नियम तय कर दिए गए हैं। ये नए नियम दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के शादी समारोह पर भी लागू होंगे। तो क्या है ये नए नियम आइये जानते हैं।

दिल्ली गाइडलाइन

इस नई गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं सरकारी दफ़्तर में कर्मचारियों की संख्या 50 फीसदी कर दी गई है। दिल्ली में यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी इस गाइडलाइन के अनुसार बसों और मेट्रो में उनकी संख्या 50 फीसदी कर दी गई है। वहीं धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।

https://delhibreakings.com/news/%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B2%E0%A4%97-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%B2%E0%A5%89%E0%A4%95/

नोएडा में नए नियम

इन नियम के अनुसार नोएडा में भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शादियों पर 100 बरातियों के ही शामिल होने की बात कही गई है। वहीं बरात घर की क्षमता 100 की है तो वहां 50 लोगों के हित शामिल होने की बात कही गई है इसके अलावा शादियों में बैंड और डीजे पर भी पूर्णतया रोक लगा दी गई है। इन नए नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्यवाही होगी। गाजियाबाद में भी इसी तरह के नियम लागू किये गये हैं।

Leave a comment