कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने मंगलवार को स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और जिम तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया।

साथ ही, दुकानों, सार्वजनिक परिवहन पर विभिन्न पाबंदियां लगाई गई हैं, क्योंकि श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के तहत ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है। ‘येलो’ अलर्ट प्रतिबंध यह निर्धारित करता है कि गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें और प्रतिष्ठान और मॉल सम-विषम फॉर्मूले के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे।।

रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय भी एक घंटा बढ़ा दिया गया है

डीडीएमए द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया है कि सोमवार रात से लागू किये गये रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय भी एक घंटा बढ़ा दिया गया है। यह अब रात 10 बजे से शुरू होगा। रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक का रात्रिकालीन कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा। इसके साथ ही विवाह और अंतिम संस्कार कार्यक्रम में 20 लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी, जबकि अन्य सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समागम और उत्सव कार्यक्रमों पर पांबदी होगी।

जीआरएपी की योजना के मुताबिक- जारी होगा येलो अलर्ट

जीआरएपी के मुताबिक दिल्ली मेट्रो अपनी 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ संचालित होगी, जबकि ऑटो रिक्शा और कैब में दो यात्री तक बैठ सकते हैं। बसें भी 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ संचालित होंगी। राष्ट्रीय राजधानी में महामारी की स्थिति की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले दिन में कहा था कि संक्रमण के मामले तेज गति से बढ़ने के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी करने का फैसला किया गया है।

 

संक्रमण के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता

डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि येलो अलर्ट के मुताबिक सभी पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। डीडीएमए के द्वारा मंजूर जीआरएपी के मुताबिक, यदि लगातार दो दिनों तक संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत से अधिक रहता है तो येलो अलर्ट जारी किया जाता है। दिल्ली में सोमवार को संक्रमण के 331 नये मामले सामने आए थे, जो नौ जून के बाद से एक दिन की सर्वाधिक संख्या हैं। सोमवार को एक व्यक्ति की संक्रमण से मौत हुई थी और संक्रमण दर 0.68 प्रतिशत रही, जबकि रविवार को यह दर 0.55 प्रतिशत थी।

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