Ghaziabad: 10 मई तक धारा 144 लागू

बढ़ते कोरोना संक्रमण और त्योहार को देखते हुए नोएडा और गाजियाबाद में धारा 144 की अवधि बढ़ा दी है। गाजियाबाद में धारा-144 को 10 मई की मध्यरात्रि तक के लिए बढ़ा दिया है जबकि नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा 144 के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। 10 मई तक जिले में धारा 144 लागू। रेस्टोरेंट, बार, खेलकूद आयोजन समेत अन्य सभी कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक। शादी में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।

क्या क्या रहेंगे प्रभावित

सभी दुकानदारों, ब्यूटी पार्लर व सैलून पर काम करने वालों को फेस शील्ड व ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा। टैक्स बस, ऑटो रिक्शा व अन्य सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में चालक व परिचालक बिना मास्क लगाए किसी यात्री को नहीं बैठाएंगे। गाजियाबाद में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान आने वाले शनिवार और सोमवार को जिले की सभी बैंक शाखाएं भी बंद रहेंगी।

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