दिल्‍ली में शराब के शौकिन लोगों के लिए रास्‍ता साफ हो चुका है, जल्‍द ही के घर पर शराब होम डिलीवरी की सुविधा शुरू हो जाएगी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई मंत्रियों ने शराब की होम डिलीवरी पर 17-पेज के कैबिनेट नोट को अपनी मंजूरी दे दी है और अब यह प्रस्‍ताव दिल्‍ली कैबिनेट के सामने रखा गया है। वहीं दिल्‍ली के हर वार्ड में शराब की दुकान का नियम भी बदल सकता है।

दिल्ली सरकार के जीओएम का कहना है कि यदि बाजार सही तरीके से चलता है, तो खुदरा शराब विक्रेताओं द्वारा छूट की दर पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यह गौर करने वाली बात है कि दिल्ली सरकार ने खुदरा दुकानों के बाहर भीड़ को ध्यान में रखते हुए शराब पर छूट दर  25 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था।

कैसे होगी शराब की होम डिलीवरी
अबकारी विभाग दी जानकारी के मुताबिक शराब की होम डिलीवरी मि‍डिलमैन(बिचौलियों) के माध्‍यम से कराई जाएगी। फ़ूड होम डिलीवरी की तरह यह बिचौलिये भी दुकान से शराब एकत्र करेंगे और सरकार द्वारा चुनी गई एजेंसी को वितरित करेंगे। इसके बाद यहां से शराब ग्राहक तक ले जाया जाएगा। आबकारी विभाग L-13 लाइसेंस देने की विस्तृत शर्तें भी कैबिनेट की ओर से होम डिलीवरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद तैयार करेगा।

हर वार्ड में शराब की दुकान का नियम
दिल्ली में कुल 272 नगर निगम वार्ड हैं जिनमें से 100 वार्ड में अलग-अलग समस्याओं के चलते अभी भी कोई शराब की दुकान नहीं खोली जा सकी है। ऐसे में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने सिफारिश की है कि हर 1 म्युनिसिपल वार्ड में 2 शराब की दुकान खोलने की अनिवार्यता खत्म की जा सकती है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोविड अनलॉकिंग के दौरान मोबाइल ऐप या वेबसाइटों के माध्यम से शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी थी।

लीकर होम डिलीवरी के लिए अन्‍य देशों के मॉडल को देखा जायेगा
शराब की होम डिलीवरी को लेकर अंतिम मॉडल के तैयार होने से पहले शराब पहुंचाने के लिए बाकि देशों द्वारा अपनाए गए मॉडल का भी अध्ययन किया जाएगा। वहीं आबकारी विभाग का कहना है कि प्रयास रहेगा कि दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के प्रावधानों और एल-13 लाइसेंस के तहत बनाए गए नियमों और शर्तों का उल्लंघन न हो।

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