दिल्ली में नए होटल व रेस्टोरेंट का व्यवसाय शुरू करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है कि लाइसेंस में लगने वाले वक्त को एक महीने के भीतर खत्म करें। यानि लाइसेंस मिलने में जो 60 दिनों का वक्त लगता था वह अब घटकर 30 दिन हो गया है।

इसके अलावा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि पंजीकरण प्रमाणपत्र में लगने वाले सात दिनों के वक्त को चार दिनों में खत्म करें। मानकों के अनुसार खान-पान से जुड़े व्यवसायों को खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस व प्रमाणपत्र लेना जरूरी है।

सरकार द्वारा बताया गया है कि सार्वजनिक हित को मद्देनजर रखते हुए ये सारे आदेश जारी किए गए हैं। ताकि लाइसेंस या प्रमाणपत्र में मिलने वाला वक्त कम से कम हो सके। इसके अलावा ऑनलाइन मोड में निरीक्षण, नमूने और उनकी विश्लेषण रिपोर्ट को बनाए रखने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है।

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