खबर गुडगाँव से आरही है , ट्रेड लाइसेंस न लेने पर गुड़गांव नगर निगम की टीम ने 13 स्पा सेंटर को  सील कर दिया गया है. इससे पहले भी निगम ने ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजा गया था। नोटिस मई साफ लिखा हुआ था की,  वाहनों के शोरूम, एयर कंडीशन मैरिज हाल, कोचिंग सेंटर, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, नर्सिंग होम, कपड़ों के शोरूम, निजी अस्पताल, होटल व मॉल्स संचालक शामिल हैं। इनमें से कई को नए सिरे से लाइसेंस भी लेना होगा।

मालूम हो कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 330 के तहत नगर निगम क्षेत्र में चलाए जाने वाले प्रत्येक व्यावयाकि संस्थान के संचालक को निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। नगर निगम अधिनियम के मुताबिक धारा 331, 335 के अनुसार निगम चाहे तो ट्रेड लाइसेंस न लेने वाले संस्थान के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई भी कर सकता है।

इससे पहले ट्रेड लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए करीब 600 व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालकों को नोटिस जारी किए गए थे । वहीं,  लगभग 800 लोगों ने लाइसेंस रिन्यू करा लिया था ।  अब लाइसेंस रिन्यू न कराने पर 13 स्पा सेंटर को  सील कर दिया गया है.

 

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