दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को सीटीईटी पास शिक्षकों की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने बवाना स्थित महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल को भी सीटीईटी पास शिक्षकों की जानकारी देने को कहा है।

न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव ने यह निर्देश शिक्षक राजेश महेश्वरी की याचिका पर दिए हैं। शिक्षक राजेश महेश्वरी को महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल ने सीटीईटी परीक्षा पास ना होने का कारण बता कर नौकरी से निकाल दिया था। इससे पहले शिक्षक राजेश महेश्वरी ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाया था। जिसपर दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल ने उनके हक में फैसला दिया था। ट्रिब्यूनल ने शिक्षक को वेतन देने और नौकरी पर बहाल करने के आदेश दिए थे। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने स्कूल पर देर से अपील दायर करने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

याची का कहना है कि उन्हें जानबूझ कर अब सीटीईटी परीक्षा पास ना होने का बहाना देकर स्कूल से निकाला गया है जबकि स्कूल में कई अन्य शिक्षकों ने भी यह परीक्षा पास नहीं की है। इस पर याची ने कोर्ट में स्कूल के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार शिक्ष निदेशालय, स्कूल सोसाइटी व नेशनल काउंसिल फाॅर टीचर को भी इसी मुद्दे पर जवाब दाखिल करे के आदेश दिए हैं।

 

 

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