कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5.0 के दिशानिर्देश बुधवार को जारी कर दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5.0 में छूट बढ़ा दी है। अनलॉक 5.0 की शुरुआत कल यानी गुरुवार से होगी।

 

इसके तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्तूबर से खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत दी गई है। इसके लिए अलग से सूचना-प्रसारण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की जाएगी।

 

गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर 15 अक्तूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। हालांकि, इस दौरान माता-पिता की सहमति की जरूरत होगी।

 

अक्तूबर से नवंबर तक होने वाले भारतीय त्योहार जैसे की नवरात्रि, दशहरा, दिपावली के लिए केंद्र सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में इस बात का खास ध्यान रखा है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्यौहारों को भी हर्षोल्लास से मना सकें।

 

 

  • आइए जानते हैं अनलॉक 5.0 से जुड़ी अहम बातें…
     केंद्र सरकार ने 15 अक्तूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे।
  • – अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने 50 फीसदी लोगों के साथ एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की भी मंजूरी दे दी है।
  • – केंद्र ने स्कूल और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार को 15 अक्तूबर के बाद निर्णय लेने की छूट दी है। हालांकि स्कूल और कोचिंग सेंटरों को दोबारा खोलने से पहले अभिभावकों की मंजूरी लेना आवश्यक है।

 

  •  अनलॉक-5.0 में केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन 31 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है।
  •  उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रयोगशाला और प्रयोगात्मक कार्यों की अनुमति होगी। जिन्हें 15 अक्तूबर से खोलने की इजाजत दी गई है।

 

  •  केंद्र की ओर से कहा गया है कि ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा अब भी ऑप्शनल बना रहेगा। जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं, वो जारी रहेगी। कुछ छात्र फिजिकल रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।
  • – सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी।
  • – कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के इन कार्यक्रमों में शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी।
  • – बिजनेस टू बिजनेस एक्जिबिशन को भी गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देशों के साथ मंजूरी दे दी है।

 

  • – महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 31 अक्तूबर तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि पांच अक्तूबर से होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और बार 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।

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