दिल्ली में हो रही स्वतंत्रता दिवस की तैयारी

दिल्ली पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर स्वतंत्रता दिवस तक दिल्ली में पैराग्लाइडर, पैरामोटर, यूएवी, हॉट-एयर बैलून और विमान से पैरा-जंपिंग जैसे “उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों” की उड़ान पर रोक लगा दी। यह आदेश 16 जुलाई से लागू है और स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा कारणों से 16 अगस्त तक इसका पालन किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि अपराधियों पर आईपीसी की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

असामाजिक तत्व कर सकते है हमला

दिल्ली पुलिस के अनुसार, ऐसी खबरें आई हैं कि कुछ अपराधी, असामाजिक तत्व या आतंकवादी पैराग्लाइडर, मानव रहित विमान (यूएवी) या ड्रोन, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर जैसी वस्तुओं का उपयोग करके आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए पुलिस कमिश्नर ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर दिल्ली के ऊपर इस तरह की वस्तुओं की उड़ान पर रोक लगा दी है।

सभी अब कड़ी निगरानी में

यह आदेश सभी डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी, पुलिस थानों, एनडीएमसी, एमसीडी को भेज दिया गया है. पीडब्ल्यूडी, डीडीए और दिल्ली छावनी बोर्ड को नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के आदेश

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