CAA को लेकर नया फैसला

जिस CAA को लेकर 2019 में इतना बवाल मच गया उसी CAA को लेकर गृह मंत्रालय ने 28 मई को एक गैज़ेट जारी किया है जिसके मुताबिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए गए हैं. इस गैजेट में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे गैर मुस्लिमों से नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए गए हैं. इसमें हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को शामिल किया गया है. नागरिकता के लिए इन्हें आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे.

कौन कर सकता हैं आवेदन ?

MHA की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिहाज से वो लोग योग्य हैं जो गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा में रह रहे हैं. इसके अलावा जो शरणार्थी छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बलौदाबाजार, राजस्थान में जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही में रह रहे हैं वो भी इसके पात्र हैं. साथ ही हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के जालंधर में रह रहे ऐसे लोग आवदेन के योग्य हैं.

2019 में सरकार ने CAA को मंजूर किया था तब देश के कई हिस्सों में विरोध-प्रदर्शन हुए थे. विरोध के दौरान 2020 की शुरुआत में दिल्ली में दंगे भी हुए थे.

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