दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू

दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने 19 जुलाई से 18 अक्टूबर के बीच NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दिया . दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 18 अक्टूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह नियमित आदेश है और सामान्य तौर पर इसे जारी किया जाता है

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