दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की आनलाइन विशेष आवासीय योजना जल्द ही (संभवतया दिसंबर में) लांच की जाएगी। इस योजना में 15,000 फ्लैट हैं, जो द्वारका, नरेला, रोहिणी व जसोला में बने हैं। हालांकि यह सभी फ्लैट पुराने यानी पिछली आवासीय योजनाओं के बचे हुए हैं, लेकिन इनकी दरें भी पुरानी ही रहेंगी। योजना का विस्तृत विवरण अगले कुछ ही दिनों में डीडीए अपनी वेबसाइट और इंटरनेट मीडिया पर साझा करेगा।
पुराने फ्लैटों की नई आवासीय योजना के प्रारूप पर बुधवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई डीडीए बोर्ड की बैठक में स्वीकृति दे दी गई। बैठक में डीडीए उपाध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता, बोर्ड के सदस्य विधायक विजेंद्र गुप्ता, सोमनाथ भारती, ओपी शर्मा, आदेश कुमार गुप्ता और पार्षद कैलाश सांकला सहित प्राधिकरण के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में कई अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए।
दिसंबर में आने वाली डीडीए की आवासीय योजना के तहत ऐसे फ्लैट आफर किए गए हैं जो डीडीए की पिछली आवासीय योजनाओं में बिक नहीं पाए। फ्लैटों की पेशकश डीडीए की लागत नीति में छूट देते हुए पुरानी दरों / लागत पर की जा रही है, जिसे हर वित्तीय वर्ष में भूमि की लागत / निर्माण की मूल्यवृद्धि / मूल्य में कमी, जैसा भी मामला हो, के आधार पर किया जाता है। नरेला में फ्लैटों की पेशकश क्षेत्र के आवंटियों/निवासियों के सुझावों/फीडबैक के आधार पर बुनियादी ढांचे में सुधार, सुरक्षा और कनेक्टिविटी के संदर्भ में कई निवारक उपाय करने के बाद की जा रही है। आवंटी यदि बैंक / वित्तीय संस्थान से गृह ऋण लेते हैं तो वे केंद्र सरकार की पीएमएवाइ योजना के तहत सब्सिडी के पात्र होंगे। आवेदन से लेकर आवंटन और कब्जे तक की पूरी प्रक्रिया आनलाइन मोड के माध्यम से की जा रही है। केवल हस्तातंरण विलेख के निष्पादन के लिए आवंटी को डीडीए कार्यालय आना पड़ेगा।
इन-सीटू पुनर्वास परियोजनाओं के लिए संभावित बोलीदाताओं का जोखिम कम करने के लिए नीति में संशोधन
- इन-सीटू स्लम पुनर्विकास/पुनर्वास की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित प्रविधानों को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके तहत डीडीए की वजह से परियोजना के समापन या परियोजना के निष्पादन की निर्धारित अवधि (तीन वर्ष) में देरी के मामले में विकासकर्ता के जोखिम को साझा करना।
- किसी भी स्तर पर विकासकर्ता /रियायतग्राही /डीडीए के साथ सहयोग न करने की वजह से इन-सीटू स्लम पुनर्वास / पुनर्विकास परियोजना के क्रियान्वयन में देरी होने पर निवासी के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की अनुमति देकर इन-सीटू परियोजनाओं को शुरू करने के लिए परिसर को खाली करवाने हेतु प्रविधान तैयार करना।
भूमि आवंटन के लिए पूर्व निर्धारित दरों (पीडीआर) का निर्धारण
आइएफसी होलम्बी कलां, नरेला में ट्रांसपोर्ट ट्रेडर्स को भूमि आवंटन के लिए पूर्व निर्धारित दरों (पीडीआर) को भी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था। मास्टर प्लान 2021 के प्रविधान के अनुसार, चहारदीवारी शहर और विशेष क्षेत्रों में मौजूद ट्रांसपोर्ट ट्रेडर्स के गोदामों को होलम्बी कलां, नरेला में एकीकृत फ्रेट काम्प्लेक्स में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है जहां माल बु¨कग और परिवहन एजेंसियों के कार्यालयों को गतिविधि की अनुमति है। यह प्रस्ताव अब अंतिम अनुमोदन और अधिसूचना के लिए मंत्रालय को भेजा जाएगा। प्रत्येक पात्र ट्रांसपोर्ट ट्रेडर को 250 एफएआर के साथ 50 वर्गमीटर का प्लाट आवंटित किया जाएगा।